विधानसभा सचिवालय ने दिया स्पष्टीकरण, उचित फॉर्मेट में नहीं था फूलका का इस्तीफा

चंडीगढ़: विधान सभा हलका मुल्लांपुर दाखा से विधायक एच.एस. फुलका का इस्तीफा नियमों अनुसार उचित फॉर्मेट में न होने के कारण स्वीकृत नहीं किया गया था, परन्तु पिछले दिनों कुछ में अखबराें द्वारा लिखा गया था कि श्री फुल्का का इस्तीफा सुप्रीम कोर्ट में जाने की दी गई धमकी बाद मंजूर किया गया है। इन रिपोर्टों को खारिज करते हुए पंजाब विधान सभा सचिवालय ने स्पष्ट किया हैं, कि यह इस्तीफा उचित फारमैट में नहीं था, जिस कारण स्पीकर की तरफ से मंजूर नहीं किया गया था। श्री फुल्का ने 12 अक्तूबर, 2018 को विधायक पद से इस्तीफा दिया था, जो पंजाब विधान सभा की विधी और कार्य संचालन नियमावली के अनुसार नही था।
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इस बाद 11 दिसंबर, 2018 को श्री फुल्का की तरफ से स्पीकर को निजी तौर पर मिल कर भी इस्तीफा दिया गया, यह भी उचित फॉर्मेट में नहीं था। इस बाद स्पीकर की तरफ से श्री फुल्का को 20 फरवरी, 2019 को निजी तौर पर पेश होने के लिए बुलाया, परन्तु श्री फुल्का 21 फरवरी, 2019 को पेश हुए।
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इस मुलाकात दौरान स्पीकर की तरफ से श्री फुल्का को स्पष्ट कर दिया था कि इस्तीफा उचित फारमैट में नहीं है, जिस कारण मंजूर नहीं किया गया। इस बाद 5 अगस्त, 2019 को विधान सभा सचिवालय में श्री फुल्का का पत्र प्राप्त हुआ, जिस में उन की तरफ से लिखा था कि यदि उन की तरफ से भेजा गया इस्तीफा फॉर्मेट में नहीं है, तो वह स्पीकर को उचित फॉर्मेट में इस्तीफा भेज देते हैं। इसके बाद श्री फुल्का की तरफ से 8 अगस्त, 2019 को नियमों अनुसार उचित फारमैट में अपना इस्तीफा भेजा गया, जिसे स्पीकर ने 9 अगस्त, 2019 को स्वीकृत कर लिया।
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Web Title: Assembly Clarifies For Delay In Approval Of Phoolka's Resignation