मानहानि मामले में मुझे गलत समन किया गया : केजरीवाल

नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक विशेष अदालत से कहा कि भाजपा नेता करण सिंह तंवर द्वारा कथित रूप से उन्हें बदनाम करने के लिए दायर एक आपराधिक शिकायत में उन्हें गलत समन किया गया । मुख्यमंत्री ने विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार से कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 जुलाई को बतौर आरोपी उन्हें समन किया था जबकि शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराने में सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया था ।
तंवर के मामले पर पक्ष रखने के लिए समय की मांग करने के बाद न्यायाधीश ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए छह दिसम्बर की तारीख मुकर्रर की है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘ यह (केजरीवाल के वकील द्वारा) बताया गया कि संशोधनवादी (केजरीवाल) और अन्य तीन व्यक्तियों (आप नेता दिलीप पांडे, सुरेंद्र सिंह और अमानतुल्ला खान) के खिलाफ आरोप अलग-अलग तारीखों को लगाए गए और शिकायत संयुक्त रूप से दर्ज नहीं की जा सकती थी। प्रतिवादी नंबर दो (तंवर) के वकील ने इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा है.. इसलिए आगे की सुनवाई के लिए मामले को छह दिसम्बर के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।’’
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने चार आप नेताओं को यह कहते हुए समन किया था कि उनके खिलाफ सुनवाई आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त आधार हैं और उनके द्वारा लगाए गए आरोप ‘‘प्रथम दृष्टया’’ मानहानि करने वाले थे। गौरतलब है कि तंवर ने आप नेताओं पर 19 मई 2016 को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के एक कानून अधिकारी एम. एम. खान की हत्या के संबंध में उनके खिलाफ झूठे और मानहानिपूर्ण आरोप लगाए थे।
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Web Title: I was wrongly summoned in defamation case: Kejriwal